रायपुर :- छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और कर्मचारियों के अवकाश आवेदन की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने का फैसला किया है। अब छुट्टी के लिए ऑफलाइन यानी कागजी आवेदन मान्य नहीं होंगे। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। नए नियम के तहत शिक्षकों और कर्मचारियों को छुट्टी के लिए HRMIS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति की प्रक्रिया भी ऑनलाइन ही पूरी की जाएगी।
सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी हुए निर्देश
लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर नए निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को अब किसी भी प्रकार के अवकाश के लिए निर्धारित ऑनलाइन व्यवस्था अपनानी होगी। विभाग का उद्देश्य अवकाश प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है, ताकि आवेदन के निपटारे में अनावश्यक देरी न हो।
ऑफलाइन आवेदन पर पूरी तरह रोक
संचालनालय के संज्ञान में आया था कि ऑनलाइन आवेदन व्यवस्था लागू होने के बावजूद कुछ स्थानों पर अब भी कागजी आवेदनों के आधार पर छुट्टी की प्रक्रिया पूरी की जा रही थी। इसे गंभीरता से लेते हुए विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऑफलाइन आवेदन के आधार पर अवकाश संबंधी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी यदि कोई शिक्षक या कर्मचारी कागजी आवेदन जमा करता है, तो उस पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत विचार नहीं किया जाएगा। सभी संबंधित अधिकारियों को ऑनलाइन व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
HRMIS पोर्टल पर ही होगी छुट्टी की मंजूरी
नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी HRMIS पोर्टल पर अवकाश के लिए आवेदन जमा करेंगे। इसके बाद संबंधित अधिकारी ऑनलाइन आवेदन का परीक्षण कर पोर्टल पर ही स्वीकृति या अस्वीकृति दर्ज करेंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना ऑनलाइन प्रविष्टि के किसी भी अवकाश को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। इससे आवेदन की स्थिति की निगरानी करना और पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड रखना आसान होगा।
शिक्षकों और कर्मचारियों को क्या करना होगा?
नए निर्देशों के बाद स्कूल शिक्षा विभाग के सभी संबंधित कर्मचारियों को छुट्टी लेने से पहले HRMIS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमा हो और संबंधित अधिकारी से उसकी स्वीकृति प्राप्त हो। विभागीय निर्देशों का पालन नहीं करने पर अवकाश आवेदन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस बदलाव से छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग की प्रशासनिक प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने और कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया गया है।


